केंद्र की मोदी सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख में राहत दी है। अब इस तारीख को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर 2021 हो गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज शुक्रवार शाम को इसकी घोषणा की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख इससे पहले 30 जून 2021 थी। सरकार द्वारा तय डेडलाइन तक अगर पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा।
इनऑपरेटिव पैन के जरिये व्यक्ति ऐसे वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा, जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी है साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा।