ITR Filing: करदाताओं से लेट फाइलिंग फीस वसूल कर रहा इनकम टैक्स पोर्टल जबकि 30 सितंबर तक है डेडलाइन
आयकर विभाग वित्तिय वर्ष 2020-21 के मामले में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर चुका है। बावजूद इसके फिर भी करदाताओं को लेट फीस देनी पड़ रही है। आयकर कानून के सेक्शन 234F के अनुसार, डेडलाइन गुजरने के बाद फाइल किए जाने वाले विलंबित रिटर्न (Late Return Filing) के लिए उसे देय कर पर ब्याज का भुगतान करना होगा। कई करदाताओ की शिकायते हैं कि आयकर पोर्टल पिछले कुछ दिनों से रिटर्न दाखिल करने पर सेक्शन 234F के तहत लेट फीस चार्ज कर रहा है।
कई आयकर दाता तो सोशल मीडिया के जरिए आयकर विभाग से अनुरोध कर रहे हैं कि सर्वर से लेट-फाइलिंग फीस को हटा लिया जाए। अगर कोई तकनीकी खामी है तो उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। यह भी माना जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर अभी से लेट फाइलिंग फीस की डिमांड एक तकनीकी खामी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक कई आयकर दाता आयकर पोर्टल पर पिछले कुछ दिनों से रिटर्न दाखिल करने पर सर्वर की भी परेशानी से जूझ रहे है।