नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हाल ही में एक बड़ा निर्देश दिया है। जी दरअसल एनजीटी ने महाराष्ट्र सरकार को पालघर में पटाखों के कारखाने में हुए विस्फोट से घायल श्रमिकों को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि एनजीटी ने औद्योगिक सुरक्षा निदेशक को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर तीन महीने में ऐसी गतिविधियों से जुड़े दुर्घटनागत, पेशेगत और पर्यावरण संबंधी जोखिमों का अध्ययन करने का भी निर्देश जारी कर दिया है।
आपको बता दें कि एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने हाल ही में कहा है कि, ”यह मुआवजा महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक महीने के अंदर पालघर के जिलाधिकारी के माध्यम से भुगतान किया जाए।” इसके अलावा पीठ ने यह भी कहा है कि, ‘हम महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहयोग देने का अनुरोध करते हैं कि बिना किसी बाधा के सही व्यक्तियों को भुगतान हो जाए। राज्य को परिसर के कब्जेदार/मालिक से उसकी वसूली की छूट होगी।’
आप सभी को बता दें कि बीते 17 जून को सुबह दस बजकर 35 मिनट पर पालघर जिले के देहने गांव में पटाखों के एक कारखाने में विस्फोट हो गया था। इस विस्फोट में 10 मजदूर घायल हो गए थे। इस विस्फोट के बाद लगी भयंकर आग से करीब 10 से 12 किलोमीटर तक के इलाके में मौजूद घरों को काफी नुकसान हुआ था।