दिल्ली सरकार ने किया बड़ा ऐलान
दिल्ली : दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बताया की कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है। इसी के मद्देनजर सोमवार से मल्टीप्लेक्स, थियेटर और साथ ही मेट्रो-बसें भी 100 फीसदी फुल सीटिंग कैपेसिटी के साथ से चलेंगी। नई गाइडलाइंस जारी की गई साथ ही कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में कई तरह की ढील दी है। किसी को भी अब बस में खड़े होकर सफर की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ शुरू करने का फैसला किया गया है।
ऑडिटोरियम-एसेंबली हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। व्यापार मेला की मंजूरी होगी पर केवल कारोबारी आगंतुक ही शामिल हो सकेंगे। शादी-समारोह में और अंतिम संस्कार में भी 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। दिल्ली के स्पा भी 26 जुलाई से खुलेंगे। इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का कंप्लीट वैक्सीनेशन या आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य होगा।
सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग इत्यादि अभी बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक जमावड़े की भी इजाजत नहीं होगी। राजधानी में कोरोना से शनिवार को एक भी मौत नहीं हुई और पॉजिटिविटी रेट भी काफी कम हुआ है। दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 66 नए मामले सामने आए। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 0.09 फीसदी रहा। एक दिन में दिल्ली सरकार ने 76,308 टेस्ट कराए।
सभी मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट्स को भी 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से रात में 10 बजे तक खोलने की अनुमति है। बार भी 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुल सकते हैं। इन्हें दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोल जा सकता है। सिनेमा/थियेटर/मल्टीप्लेक्स में 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। कॉलोनी और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की दुकानें सप्ताह के सभी दिन खुल सकेंगी। इसमें आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दोनों तरह की दुकानें शामिल हैं। हालांकि, गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी।
दिल्ली के लोगो को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी जरुरी बताया।