Breaking News

मुरैना में दीपावली पर निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी…

मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में दीपावली और शादी समारोहों को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी प्रियंका दास ने निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 24 अक्टूबर से लागू हुई निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय ओर उपयोग नहीं करेगा, साथ ही तेज आवाज में डीजे को नहीं चलायेगा।

इस आदेश में कहा गया है कि दीपावली का त्यौहार 27 अक्टूबर को होने एवं शादी समारोह तात्कालिक समयसीमा को दृष्टिगत रखते हुये यह निषेधाज्ञा धारा 144 (2) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रवधानों के तहत एक पक्षीय प्रसारित की जाती है। यह निषेधाज्ञा 24 अक्टूबर से सम्पूर्ण जिला मुरैना क्षेत्र में प्रभावशील रहेगी।

About News Desk

Check Also

सर, कार

एक ओर तो देश कोविड-१९ जैसी गंभीर महामारी,मेडिकल इमरजेंसी और संबंधित संसाधनों की कमी से …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *