सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक के 17 बागी विधायकों की तरफ से दाखिल याचिका पर कल यानि मंगलवार को सुनवाई टाल दी। अब इस मामले की सुनवाई आज यानि बुधवार को होगी। कांग्रेस-जदएस के बागी विधायकों ने दलबल कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने के मामले को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ कर रही है। बागी विधायकों ने कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर दिसंबर में होने वाले चुनाव में शामिल होने की अंतरिम अनुमति दिए जाने की मांग भी की है।
कर्नाटक के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने इन बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। इसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी और विधानसभा सीटें खाली हो गई थीं। पहले इन सीटों पर 21 अक्टूबर को ही चुनाव होने थे, मगर बाद में चुनाव आयोग ने तिथियों में बदलाव करते हुए इसे पांच दिसंबर कर दिया था। बता दें कि इन विधायकों ने कांग्रेस-जदएस की गठबंधन सरकार को गिराने मेें अहम भूमिका निभाई थी। इन विधायकों का समर्थन खोने के बाद गठबंधऩ सरकार गिर गई थी। और फिर बीजपी ने वहां अपनी सरकार बनाई।